• 1. छात्र/छात्राओं को पुस्तकालय से एक बार में एक पुस्तक 10 दिन के लिए निर्गत की जायेगी। निर्धारित तिथि तक पुस्तक न लौटाने पर छात्र/छात्राओं
    को रू0 5/- प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देना होगा।
    2. पुस्तकों की किसी प्रकार की क्षति होने, पृष्ठ गायब करने या खो जाने पर उसकी पूर्ति का दायित्व सम्बन्धित छात्र-छात्रा पर होगा।
    3. यदि किसी छात्र/छात्रा से पुस्तक खो जाती है तो उसका सम्पूर्ण मूल्य सम्बन्धित छात्र/छात्रा को जमा करना पड़ेगा।
    4. सभी छात्र/छात्राओं को परीक्षा से पूर्व पुस्तकों को जमा करना अनिवार्य है।
    5. पुस्तकें न जमा करने पर पुस्तकों का पूरा मूल्य जमा करने के पश्चात् ही परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी।
    6. पुस्तकालय से संलग्न एक वाचनालय है, जिसमें छात्र/छात्राओं के लिए विविध विषयक पत्रिकाओं, विविध मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक एवं दैनिक
    पत्र-पत्रिकाओं को पढ़ने की व्यवस्था है। छात्र/छात्रायें अपने रिक्त वादन में पत्र-पत्रिकाओं को वाचनालय में बैठकर ही पढ़ सकते हैं
    पत्र-पत्रिकाओं को कक्षा या परिसर में ले जाने की अनुमति नहीं है। सन्दर्भ ग्रन्थों की तरह पत्र-पत्रिकाओं का निर्गमन किसी छात्र-छात्रा के नाम
    नहीं किया जायेगा।